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ट्रैक्टर धारक जरा ध्यान दें, काम की है यह खबर … 

ट्रैक्टर धारक जरा ध्यान दें, काम की है यह खबर … 

वैसे तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ट्रैक्टर के साथ-साथ कार व ट्रक पर भी लागू किया गया है लेकिन ट्रैक्टर धारकों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। हालांकि ट्रैक्टर से दुघर्टना के मामले काफी कम हैं लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया है। इससे पहले सरकार मोटर वाहन संशोधन विधेयक के तहत मोटर दुर्घटना में मारे जाने वाले लोगों को मुआवजे की राशि को अधिकतम 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव कर चुकी है।

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