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दिल्ली-एनसीआर में फिर चल सकेंगी डीज़ल टैक्सियां, डीज़ल बैन जारी

दिल्ली-एनसीआर में फिर चल सकेंगी डीज़ल टैक्सियां, डीज़ल बैन जारी

दिल्ली-एनसीआर में तकरीबन 64,000 डीजल टैक्सियों के संचालन की सुप्रीम कोर्ट आज इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा है कि ये टैक्सियां इनके परमिट एक्सपायर होने तक चलेंगी। लेकिन नई टैक्सियों को अब परमिट नहीं मिलेगा। उसके बाद इन टैक्सियों को सीएनजी या पेट्रोल पर आना पड़ेगा। इसके साथ ही 2000cc और इससे ज्यादा के डीज़ल इंजन बैन (Diesel Car Ban) पर अपना निर्णय बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

आपको याद दिला दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2000cc और इससे ज्यादा पावर वाले डीज़ल इंजन वाली कारों पर बैन लगाया था। इसके तुरंत बाद 30 अप्रैल को एनसीआर में डीज़ल टैक्सियों पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि डीज़ल कारें पेट्रोल और सीएनजी कारों से ज्यादा प्रदूषण करती हैं।

कोर्ट ने कहा कि वह 2000cc वाली डीजल कारों की दिल्ली एनसीआर में खरीद को भी खुला कर देगा लेकिन खरीद पर एक मुश्त पर्यावरण सेस लगाएगा। यह सेस गाडी की कीमत के आधार पर हो सकता है क्योंकि हम यह बताना चाहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति 2000cc या उससे ऊपर की गाड़ी खरीदे तो उसे एहसास हो कि वह एक प्रदूषणकारी वाहन खरीद रहा है और इसलिए ही उसे अलग से पैसे देने पड रहे हैं।

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