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महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में दी छूट, नई व्यवस्था लागू

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में दी छूट, नई व्यवस्था लागू

मुंबई । महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग समेत कुछ प्रमुख टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। यह नई व्यवस्था 22 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रभावी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मार्गदर्शन में लिया गया है। सरकार का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जो मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 के तहत लागू की गई है। इसके अनुसार, कुछ विशेष मार्गों और टोल प्लाज़ा पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी जाएगी। छूट का लाभ इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों (एम2, एम3, एम6 श्रेणी) और इलेक्ट्रिक बसों को मिलेगा। इसमें राज्य परिवहन उपक्रम (एसटीयू) के तहत चलने वाली बसें और निजी इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि यह पहल न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि प्रदूषण को कम करने और राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है। मंत्री के मुताबिक, इस नीति से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएंगे और राज्य को एक हरित और सतत विकास की ओर ले जाने में सहयोग करेंगे। टोल छूट से ईवी मालिकों को आर्थिक राहत भी मिलेगी, जिससे ईवी की लोकप्रियता में तेजी आ सकती है। मंत्री का मानना है कि यह कदम महाराष्ट्र को देश के अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन-अनुकूल राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है।

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