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पीएम ई-ड्राइव योजना 2028 तक बढ़ी, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलेगी सब्सिडी

पीएम ई-ड्राइव योजना 2028 तक बढ़ी, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलेगी सब्सिडी

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने और घरेलू निर्माण को मजबूत करने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना को दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया है। इस योजना का कुल खर्च 11,900 करोड़ रुपए का है। Ministry of Heavy Industries के मुताबिक, इस योजना का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को मजबूत करना है। सब्सिडी और टाइम लिमिट संशोधित प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर गाड़ियों को खरीद पर सब्सिडी मिलेगा। इसके तहत 2,500 रुपए प्रति किमी किलोवाट-घंटा की दर से सब्सिडी दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपए प्रति वाहन होगी। हालांकि, इस सब्सिडी का फायदा उन्हीं टू-व्हीलर मिलेगा जिसकी एक्स-फैक्ट्री प्राइस 1.5 लाख रुपए है। वाहनों और बजट की सीमा इस योजना के तहत कुल 45,79,120 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर गाड़ियों की मदद की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 2,767 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। यह मदद पिछले वित्त वर्ष (2024-25) की तुलना में कम है। उस समय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर गाड़ियों पर प्रति किलवाट-घंटा 5,000 रुपए और हर वाहन पर अधिकतम 10,000 रुपए तक की छूट मिलती थी। सब्सिडी और सीमा सरकार ने साफ किया है कि गाड़ियों की लागत घटने पर प्रति किलोवाट-घंटा मिलने वाले सब्सिडी की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है। यह सब्सिडी तय अधिकतम राशि या गाड़ी की एक्स-फैक्ट्री कीमत के कीमत क 15 प्रतिशत तक की सीमित रहेगा। PM E-Drive एक फंड लिमिटेड योजना के तौर पर चलाई जाएगी। क्या है अंतिम तारीख? अगर योजना या इसके किसी हिस्से के लिए तय राशि 31 मार्च 2028 से पहले ही खत्म हो जाती है तो उस हिस्से को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद किसी भी नए दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस योजना के सभी कामों के लिए 31 मार्च 2028 आखिरी तारीख है जबकि अपने क्लेम जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2027 तय की गई है।

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