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Commercial Vehicles के लिए एक अक्टूबर से ABS व Speed Limiter Compulsory

Commercial Vehicles के लिए एक अक्टूबर से ABS व Speed Limiter Compulsory

इस साल एक अक्टूबर से कमर्शियल वीकल (Commercial Vehicle) के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) और स्पीड लिमिटर (Speed Limiter) अनिवार्य होगा। इस तारीख के बाद बनने वाले वाहनों के लिए ही ये लागू होगा। इससे भारत में कमर्शियल वीकल (Commercial Vehicle) आज की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे।

एबीएस (ABS) उन्हीं वीकल में लगाना कम्पलसरी होगा, जिनका वजन 12 टन या इससे ज्यादा है। इनमें पूरे देश में चलने वाले मल्टी एक्सल और ट्रैक्टर-ट्रेलर टाइप वीकल शुमार होंगे। सभी लार्ज कमर्शियल वीकल (Large Commercial Vehicle) के लिए स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। टाटा मोटर्स (Tata Motors) जैसे मैन्यूफैक्चरर्स पहले ही अपनी अधिकतर कारों में स्पीड लिमिटर लागू कर चुके हैं, हालांकि यह सभी रेंज में नहीं है।

नए नियमों से टाटा 407 ट्रक (Tata 407 Truck) सहित सभी रेंज के लार्ज वीकल की गति नियंत्रण में लाई जा सकेगी। एक अक्टूबर से पहले बने और पूरे देश में विभिन्न स्टॉकयार्ड्स में रखे ऎसे कमर्शियल वीकल (Commercial Vehicle) बाद में बेचने के साथ यह तारीख निकलने पर रजिस्टर्ड कराए जा सकते हैं।

देश के कुछ हिस्सों में एक अक्टूबर से छोटे कमर्शियल वीकल पर बीएस4 एमिशन नॉर्म भी लागू होगा। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) सहित उत्तर भारत तथा अन्य मैट्रो सिटी शामिल हैं।

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