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दिल्ली पुलिस ने 'गो मैकेनिक' के संस्थापकों के खिलाफ FIR दर्ज ,निवेशकों ने कंपनी पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया

दिल्ली पुलिस ने 'गो मैकेनिक' के संस्थापकों के खिलाफ FIR दर्ज ,निवेशकों ने कंपनी पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 20 अक्टूबर को 'गो मैकेनिक' के सह-संस्थापकों और अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की, जब निवेशक एससीआई इन्‍वेस्‍टमेंट्, ओरियोस और चिराटे वेंचर्स ने आपराधिक साजिश, दस्तावेजों की जालसाजी, धोखाधड़ी और खातों में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।

गो मैकेनिक के अमित भसीन, कुशल करवा, ऋषभ करवा, नितिन राणा, सभी संस्थापक निदेशक, प्रतीक जैन (उपाध्यक्ष वित्त), विशाल उर्फ विशंभर शर्मा (उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक) और अन्य को एफआईआर में नामित किया गया है, जिनमें से एक प्रति आईएएनएस के पास है।

एफआईआर के अनुसार, इस शिकायत में एससीआई, ओरिओस और चिराटे को सामूहिक रूप से "निवेशक/हम/हम" के रूप में संदर्भित किया गया है।

एफआईआर में कहा गया है, “2017 और 2021 के बीच हमने/निवेशकों ने कंपनी में निवेश किया। जैसा कि ऐसे लेन-देन में सामान्य है, ये निवेश उन दस्तावेजों की समीक्षा के आधार पर किए गए थे जो आरोपी संस्थापक निदेशकों के निर्देशों के तहत/द्वारा प्रदान किए गए थे। आरोपी संस्थापक निदेशकों ने प्रतिनिधित्व किया कि कंपनी के पास खातों की किताबें और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड तैयार करके उच्च विकास क्षमता थी, जो स्वस्थ व्यावसायिक गतिविधि और राजस्व को दर्शाता है।”

आगे कहा गया है, “हमने/निवेशकों ने आरोपी संस्थापक निदेशकों के अभ्यावेदन पर बहुत भरोसा किया कि इन रिकॉर्डों में कंपनी की व्यावसायिक गतिविधि और वित्तीय स्थिति की सटीक तस्वीर थी, और कंपनी में निवेश करने के लिए सहमत हुए। लेकिन ऐसे अभ्यावेदन के लिए हमने/निवेशकों ने कंपनी में कोई राशि निवेश नहीं की होगी। इस शिकायत में की गई धोखाधड़ी का पता निवेश के प्रत्येक दौर के समय ऐसे दस्तावेजों की समीक्षा के बावजूद प्रदान किए गए हेराफेरी और गलत डेटा के कारण नहीं लगाया गया था, और जिस व्यवस्थित और जटिल तरीके से इसकी योजना बनाई गई थी और इसे क्रियान्वित किया गया था।''

कहा गया है, “उपरोक्त और संबंधित शेयर सदस्यता समझौतों में निर्धारित अन्य अभ्यावेदन/वारंटी के आधार पर निवेशकों ने 2017-2021 के बीच कई दौर में कंपनी में लगभग 211.51 करोड़ रुपये का निवेश किया (आरोपी संस्थापक से इक्विटी शेयरों की द्वितीयक खरीद सहित) लगभग 13.4 करोड़ रुपये में निदेशक)।“

शिकायतकर्ताओं ने कहा, "हम/निवेशक आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमें हाल ही में पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने कंपनी के खातों और वित्तीय रिकॉर्डों को गलत तरीके से तैयार किया था, जो बेईमानी और धोखाधड़ी से हमें 2017-2021 कंपनी में निवेश के लिए प्रेरित करने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए गए थे।"

शिकायतकर्ताओं ने आगे कहा, “हमने/निवेशकों ने आरोपी व्यक्तियों की दर्ज की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर ऐसे तथ्यों की खोज की है। इस बात का पता लगाने के लिए गहन जांच की जरूरत है कि इस तरह के वित्तीय रिकॉर्ड किस हद तक तैयार किए गए और उनमें हेराफेरी की गई, लेकिन आरोपी व्यक्तियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने हमें (निवेशकों को) गुमराह करने के लिए 'राजस्व के आंकड़ों' को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और उनमें हेराफेरी की।“

--आईएएनएस

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